मेडिकल कालेज में प्रवेश निरस्त करने लगी रोक पर सुनवाई अगले सप्ताह

बिलासपुर
बिलासपुर उच्च न्यायालय ने मेडिकल कालेजों में प्रवेश पर लगाई गई रोक को यथावत रखते हुए अगले सप्ताह फिर से सुनवाई करने का फैसला लिया है। मेडिकल कालेज में प्रवेश संबंधी दर्ज याचिकाओं पर पिछले दो दिनों से उच्च न्यायालय की युगल पीठ में सुनवाई चल रही है।  इस मामले में पिछले दो दिन से बहस चल रही थी जो अब तक अधूरी है। मेडिकल कालेज में निवास प्रमाणपत्रों पर आई आपत्ति के बाद विद्यार्थियों का प्रवेश निरस्त कर दिया गया।

चिकित्सा स्वास्थ्य संचालक (डीएमई) के इस आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती देते हुए अलग-अलग याचिकाएं दायर की गई हंै। इस पर पिछले दो दिनों से युगलपीठ में सुनवाई चल रही थी। इस दौरान याचिकाकतार्ओं की तरफ से वकील प्रफुल्ल एन भारत व मनोज परांजपे बहस कर रहे थे। बुधवार को भी उन्होंने पक्ष रखते हुए तर्क दिया। अब इस प्रकरण की सुनवाई अगले सप्ताह के लिए टल गई है। मालूम हो कि अटल बिहारी मेमोरियल मेडिकल कालेज राजनांदगांव द्वारा एक छात्रा का प्रवेश निरस्त किए जाने के आदेश पर हाई कोर्ट ने आगामी आदेश तक रोक लगाई है।

दरअसल हाई कोर्ट में नीट प्रवेश को लेकर चल रहे सिफत पाल सिंह अरोरा मामले में हुए आदेश के आधार पर डीएमई ने सभी छात्रों के निवास प्रमाण पत्र के नीट फार्म में दी गई जानकारी के आधार पर जांच शुरू की। जांच में दूसरे राज्य का प्रमाण पत्र पाए जाने पर विद्यार्थियों का प्रवेश निरस्त कर दिया गया। छात्रा इशिता मंडल का भी प्रमाण पत्र देखा गया जिनको अटल बिहारी मेमोरियल कालेज राजनांदगांव में प्रवेश लेना था। इशिता का एक निवास प्रमाण पत्र अन्य राज्य का मिला। इसके चलते उनका प्रवेश निरस्त कर दिया गया। इसी तरह से प्रवेश निरस्त करने के आदेश को चुनौती देते हुए कई याचिकाएं हाई कोर्ट में लंबित हंै। इन सभी प्रकरणों की एक साथ सुनवाई हो रही है।

Source : Agency

13 + 6 =

Name: धीरज मिश्रा (संपादक)

M.No.: +91-96448-06360

Email: [email protected]